राष्ट्रीय

PAN Link Fee Payment : पैन आधार लिंक की फीस जमा करने पर नया अपडेट, डेडलाइन 30 तारीख का न करें इंतजार

नई दिल्ली, 11 अप्रैल। PAN Link Fee Payment : वित्तीय निगरानी रखने और जालसाजी से बचाने के लिए आयकर विभाग ने सभी पैन यूजर्स को आधार से लिंक करने की सलाह दी है। इसके लिए कई बार डेडलाइन भी बढ़ाई जा चुकी है. अब 30 जून तक पैन को आधार से लिंक करने का समय दिय गया है। ऐसे में पैन यूजर्स 30 तारीख का इंतजार न करें, बल्कि अभी ऑनलाइन फीस जमाकर पैन को आधार से लिंक करें।

क्यों पैन को आधार से लिंक करना जरूरी?

आयकर विभाग ने पैन यूजर्स से कहा है कि आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार जो पैनधारक छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, वह सभी 30 जून 2023 से पहले अपने पैन नंबर को आधार से लिंक जरूर कर लें। पैन आधार से लिंक नहीं होने की स्थिति में 1 अप्रैल 2023 से इनकम टैक्स एक्ट की धारा-139AA के तहत पैन को रद्द कर दिया जाएगा।

क्या पैन लिंक के लिए फीस बढ़ाई गई है?

आयकर विभाग के अनुसार 1 जुलाई 2022 तक पैन को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया निशुल्क थी। इसके बाद 30 जून 2022 तक लिंक करने का मौका पैन यूजर्स को दिया गया, लेकिन फीस 500 रुपये कर दी गई. बाद 31 मार्च 2023 तक पैन को लिंक करने की समयसीमा बढ़ाई गई है और इसके लिए पैन यूजर्स को 1,000 रुपए बतौर लेट फीस की गई। अब 30 जून तक पैन लिंक करना है, लेकिन इसबार फीस में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है।

पैन लिंक की फीस जमा करने का तरीका क्या है?

आयकर विभाग की वेबसाइट के अनुसार पैन को आधार से लिंक करने की फीस 1,000 रुपये तय की गई है। फीस का भुगतान करने के लिए ऑनलाइन तरीका अपनाया जा सकता है।

  1. पैन आधार लिंक करने की रिक्वेस्ट के लिए यूजर्स को सबसे पहले https://onlineservices.tin.egov-nsdl.com/etaxnew/tdsnontds.jsp या NSDL पोर्टल पर विजिट करना होगा।
  2. पैन को आधार से लिंक करने का अनुरोध सबमिट करने के लिए चालान संख्या/आईटीएनएस 280 (CHALLAN NO./ITNS 280) के तहत प्रोसीड पर क्लिक करें।
  3. अब सेलेक्ट टैक्स अप्लीकेबल को चुनें।
  4. इसके बाद सिंगल चालान में 1,000 रुपये (शुल्क) और के तहत शुल्क भुगतान करना सुनिश्चित करें।
  5. अब नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से भुगतान का तरीका चुनें।
  6. इसके बाद पैन नंबर दर्ज करें, तय वर्ष का चयन करें और पता दर्ज करें।
  7. इसके बाद कैप्चा कोड भरें और प्रोसीड पर क्लिक करें।
  8. एक बार भुगतान हो जाने के बाद करदाता पैन-आधार लिंक कर सकते हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button