Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    Facebook X (Twitter) Instagram
    News Monitor 24
    • Home
    • देश
    • विदेश
    • राज्य
    • मध्यप्रदेश
      • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
    • छत्तीसगढ़
      • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
    • राजनीती
    • धर्म
    • अन्य खबरें
      • मनोरंजन
      • खेल
      • तकनीकी
      • व्यापार
      • करियर
      • लाइफ स्टाइल
    News Monitor 24
    Home»राज्य»मध्यप्रदेश»जर्जर भवन हादसों पर निकायों को निर्देश
    मध्यप्रदेश

    जर्जर भवन हादसों पर निकायों को निर्देश

    By August 9, 2024No Comments2 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp Email Telegram Copy Link
    जर्जर भवन हादसों पर निकायों को निर्देश
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

    भोपाल । प्रदेश में बारिश के दौरान दीवारें गिरने से हुए जान माल के नुकसान को देखते हुए नगरीय विकास और आवास विभाग ने शहरी क्षेत्र के सभी निकाय प्रमुखों को ऐसे मामलों में एक्शन लेने के लिए कहा है। आयुक्त नगरीय विकास भरत यादव ने कहा है कि निकाय ऐसे मामलों में सिर्फ नोटिस जारी करने की खानापूर्ति न करें बल्कि जर्जर और खतरनाक भवनों में रहने वाले परिवारों के व्यवस्थापन का प्रबंध करें। किसी भी स्थिति में जान-माल का नुकसान नहीं होना चाहिए।
    आयुक्त यादव द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि नगरीय क्षेत्रों में जर्जर एवं खतरनाक भवन में यदि कोई परिवार अथवा व्यक्ति निवासरत है तो जिला प्रशासन के सहयोग से उनके व्यवस्थापन की कार्यवाही की जाये। यदि परिवार जर्जर भवन खाली नहीं कर रहा हो तो भवन का विद्युत कनेक्शन और जल प्रदाय कनेक्शन काटकर जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से व्यवस्थापन की कार्यवाही की जाये। आयुक्त यादव ने सभी नगरीय निकायों से कहा है कि नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा जून माह में भी इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये थे। नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 309 एवं 310 तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 221 में जर्जर भवनों पर कार्यवाही करने का प्रावधान है।

    हर हाल में करें नियमों का पालन
    यादव ने कहा है कि किसी भी प्रकार की जन धन हानि को रोकने के लिये यह आवश्यक है कि अधिनियम की धाराओं के अनुसार निरंतर कार्यवाही जारी रहे। आयुक्त ने नगरीय निकायों को सख्त हिदायत दी है कि जीर्ण शीर्ण भवनों के संबंध में केवल सूचना पत्र जारी नहीं करें बल्कि समुचित कार्यवाही करें। जर्जर हो चुके निजी या शासकीय भवनों को नोटिस दिये जाने की सूचना तथा उसकी सूची जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जाये।

    Related Posts

    नशामुक्त अभियान देश को खुशहाल बनाने का अभियान : मंत्री कुशवाह

    November 18, 2025

    नियमित फॉलोअप करें और समयसीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ कार्य करें पूर्ण: उप मुख्यमंत्री शुक्ल

    November 18, 2025

    एमपी ट्रांसको के 48 वर्ष पुराने पिपरिया 132 के.वी. सब स्टेशन का रिमॉडलिंग कार्य पूर्ण

    November 18, 2025

    राज्यपाल रमेन डेका ने खैरागढ़ विश्वविद्यालय में निर्मित असम के प्रसिद्ध साहित्यकार के कांस्य प्रतिमा का किया अनावरण…..

    November 18, 2025

    रायपुर : किसान छबीलाल बारी ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी नीति की सराहना

    November 18, 2025

    उत्तर बस्तर कांकेर : समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 2025-26 : सहकारी समिति प्रबंधक, खरीदी केन्द्र प्रभारी एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज

    November 18, 2025
    विज्ञापन
    विज्ञापन
    हमसे जुड़ें
    • Facebook
    • Twitter
    • Pinterest
    • Instagram
    • YouTube
    • Vimeo
    अन्य ख़बरें

    नशामुक्त अभियान देश को खुशहाल बनाने का अभियान : मंत्री कुशवाह

    November 18, 2025

    नियमित फॉलोअप करें और समयसीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ कार्य करें पूर्ण: उप मुख्यमंत्री शुक्ल

    November 18, 2025

    फरीदाबाद में ब्रेनवॉश के बावजूद जसीर वानी ने सुसाइड बॉम्बर बनने से किया इनकार

    November 18, 2025

    एमपी ट्रांसको के 48 वर्ष पुराने पिपरिया 132 के.वी. सब स्टेशन का रिमॉडलिंग कार्य पूर्ण

    November 18, 2025
    हमारे बारे में

    यह एक हिंदी वेब न्यूज़ पोर्टल है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा राजनीति, प्रशासन, ट्रेंडिंग न्यूज, बॉलीवुड, खेल जगत, लाइफस्टाइल, बिजनेस, सेहत, ब्यूटी, रोजगार तथा टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें पोस्ट की जाती है।

    Disclaimer - समाचार से सम्बंधित किसी भी तरह के विवाद के लिए साइट के कुछ तत्वों में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री ( समाचार / फोटो / विडियो आदि ) शामिल होगी स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक इस तरह के सामग्रियों के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं स्वीकार करता है। न्यूज़ पोर्टल में प्रकाशित ऐसी सामग्री के लिए संवाददाता / खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा, स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी. सभी विवादों का न्यायक्षेत्र रायपुर होगा

    हमसे सम्पर्क करें
    संपादक -
    मोबाइल -
    ईमेल -
    कार्यालय -
    June 2026
    M T W T F S S
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  
    « Nov    
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.