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    रायपुर : न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें जारी

    News DeskBy News DeskApril 1, 2025No Comments2 Mins Read
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    रायपुर : न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें जारी
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    रायपुर

    श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ शासन द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत 45 अनुसूचित नियोजनों, कृषि नियोजन एवं अगरबत्ती नियोजन में कार्यरत श्रमिकों के लिये महंगाई भत्ते का निर्धारण लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष में दो बार (01 अप्रैल एवं 01 अक्टूबर) किया जाता है।
    श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ शासन सुश्री अलरमेल मंगई डी. द्वारा विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत् श्रमिकों के लिये 01 अप्रैल 2025 से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता निर्धारित की गई है। लेबर ब्यूरों शिमला से प्राप्त औद्योगिक सूचकांक में जुलाई 2024 से दिसम्बर 2024 के मध्य 11.40 बिन्दु की औसत वृद्धि हुई तदनुसार प्रति बिन्दु 20/- रूपये के मान से 45 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में प्रतिमाह 228/- रूपये की वृद्धि की गई।

    कृषि नियोजन में कार्यरत श्रमिकों हेतु लेबर व्यूरो शिमला से प्राप्त सूचकांक में 43 बिन्दु की औसत वृद्धि होने से 5/- रूपये प्रति बिन्दु के मान से 215/- रूपये प्रतिमाह परिवर्तशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई। अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत वृद्धि के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते 7.88 रूपये प्रति हजार अगरबत्ती निर्माण में निर्धारित की गई।

    उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में वृद्धि उपरांत अधिसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों को 01 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक न्यूनतम वेतन की दरें निम्नानुसार देय होगी।

    की दरें निम्नानुसार है -अनुसूचित सामान्य नियोजन के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन
    उक्त प्रभावशील न्यूनतम वेतन की दरें छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग की वेबसाईट
    https://www.shramevjayate.cg.gov.in/
    पर भी उपलब्ध है तथा इससे संबंधित पुस्तिका श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, खण्ड-तीन, द्वितीय-तल, नवा रायपुर, अटल नगर से भी प्राप्त की जा सकती है।

    News Desk

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